
संघ प्रदेश दमण-दीव के एक्साईज कमिश्नर संदीप कुमार सिंह ने शराब बिक्री करने के समय निर्धारित के संदर्भ में शुक्रवार को आदेश जारी किया है. दरअसल एक्साईज कमिश्रर संदीप कुमार सिंह ने शराब बिक्री के लिए बार, होटल, रेस्टोरेंट, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता के लिए नियमों के तहत खुले रखने का आदेश जारी किया है. यह आदेश गोवा, दमण-दीव एक्साईज ड्यूटी नियम १९६४ के नियम ९९ में सूचित प्रावधान के आधार पर जारी किया गया है. जिसके अनुसार लाईसेंस धारकों को निर्धारित समय अनुसार ही खुले रखने होंगे. नियम ९९ के अनुसार लाईसेंस धारक परिसर जिसमें विदेशी, भारतीय बनावट की विदेशी शराब और देशी शराब की परिसर में सेवन की अनुमति हो, यानि बार व रेस्टोरेंट सुबह ९ बजे से रात ११ बजे तक ही खुले रहेंगे. जबकि विदेशी शराब, आईएमएफएल और सीएल के थोक लाइसेंस प्राप्त परिसर सुबह 8 बजे से रात ९ बजे तक खुला रखा जा सकता है. इसके साथ ही खुदरा बिक्री करने वाले लाइसेंस धारक अपने परिसर में विदेशी, भारतीय बनावट की विदेशी शराब एवं देशी शराब सील की बिक्री सुबह ८ बजे से रात ९ बजे तक कर सकेंगे. एक्साईज कमिश्रर व दमण समाहर्ता संदीप कुमार सिंह ने सभी लाइसेंसधारकों को नियम 99 के तहत प्रदान प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए निर्देश दिये है. विफल होने पर दोषियों के विरूद्घ सख्त कार्रवाई के साथ ही उनके लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी की जाएगी.