दानह में तंबाकू एवं निकोटिन मिश्रित गुटखा-पान मसाला पूर्ण रूप से प्रतिबंधित

दानह में तंबाकू एवं निकोटिन मिश्रित गुटखा-पान मसाला पूर्ण रूप से प्रतिबंधित | Kranti Bhaskar
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सिलवासा : संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली में तम्बाकू या निकोटिन मिश्रित गुटखा एवं पान-मसाला पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है. इस संबंध में जिला समाहर्ता व खाद्य सुरक्षा आयुक्त गौरव सिंह राजावत ने आगामी एक वर्ष के लिए प्रदेश में गुटखा-पान मसाला को प्रतिबंधित किया है.
इस संदर्भ में दादरा एवं नगर हवेली चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के निदेशक डॉ.वी.के.दास द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि खाद्य सुरक्षा एवं स्टैंडर्ड धारा 30 के तहत खाद्य सुरक्षा कमिश्नर ने खाद्य सुरक्षा धारा के अंतर्गत तंबाकू उत्पाद, संग्रह, वितरण और बिक्री के उपर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में एक अधिसूचना जारी की है, और संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली के बाजार में उपलब्ध अंतिम उत्पादन पान-मसाला और गुटखा के रूप में तंबाकू और निकोटिन युक्त मिलने वाले पदार्थ को प्रतिबंधित कर दिया गया है. विज्ञप्ति में बताया गया है कि विभिन्न संस्था द्वारा किये गये संशोधन के अनुसार जर्दा (तंबाकू) चबाने से मुंह के कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है और ज्यादा चबाने वाला तंबाकू के सेवन से ओरलसब-मुकौसा फायब्रोसिस होने की संभावना बढ़ जाने का निष्कर्ष निकाला गया है. खाद्य एवं सुरक्षा धारा 2.3.4 के उल्लंघन मानक प्रावधानों (बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध) धारा 2011 के अंतर्गत जर्दा (तंबाकू) या किसी भी नाम से जाने जाने वाला पान मसाला और जर्दा के उत्पादन में तंबाकू और निकोटिन का समावेश होता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है.
माननीय उच्चतम न्यायालय ने गत 3 अप्रैल 2013 को जारी किये आदेश के संदर्भ में एल.डी. एडिशनल सोलिसिटर जनरल ने 23 राज्य सरकार एवं 5 केन्द्र शासित प्रदेशों में तम्बाकू और निकोटिन मिश्रित गुटखा एवं पान मसाला की बिक्री पर लगाये गये प्रतिबंध के अधिसूचना की तरफ न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि गुटखा उत्पादकों द्वारा धोखाधड़ी करके गुटखा एवं पान मसाला अलग-अलग थैली में बेचने से लगाये गये प्रतिबंध का उल्लंघन किया जा रहा है. माननीय न्यायालय ने जारी किये आदेशानुसार 2006 अधिनियम के अंतर्गत तम्बाकू या निकोटिन मिश्रित गुटखा एवं पान मसाला की उत्पादन एवं बिक्री पर लगाये गये प्रतिबंध का सम्पूर्ण अनुपालन के लिए अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिये गये है.
माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा तम्बाकू या निकोटिन मिश्रित गुटखा एवं पान मसाला के संबंध में दिये गये दिशा-निर्देशानुसार में, गौरव सिंह राजावत-आयुक्त खाद्य सुरक्षा, संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 30 की उपधारा (2) के अनुभाग के अंतर्गत दिये गये अधिकारों का सार्वजनिक हित में प्रयोग करते हुए दिनांक 30 नवम्बर-2017 से आगामी 29 नवम्बर-2018 तक संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली में तम्बाकू और या निकोटिन मिश्रित गुटखा एवं पान-मसाला पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है.